54 गांवों में डर का साया
03-Mar-2020 12:00 AM 554

40साल पहले मध्य प्रदेश के चुटका सहित 54 गांव बरगी बांध के कारण विस्थापित हुए थे। अब इन गांवों पर चुटका परमाणु विद्युत परियोजना से विस्थापित होने की तलवार लटक रही है। आखिर कितनी बार कोई आदिवासी अपने घर-द्वार-जल-जंगल और जमीन छोड़ेगा? अनिल अश्विनी शर्मा ने चुटका सहित कुल 11 गांवों में जाकर आदिवासियों के उजडऩे और फिर बसने की पीड़ा जानने की कोशिश की। उनके चेहरों पर उजडऩे का डर नहीं अब गुस्सा है। यह गुस्सा चिंगारी बनकर कभी भी भड़क सकता है।

मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका सहित 54 गांवों को इस परमाणु बिजली घर के बारे में लगभग 25 साल बाद पता चला। चुटका गांव में अक्टूबर, 1984 में परमाणु ऊर्जा आयोग का विशेष दल स्थल निरीक्षण के लिए आया था। इस संबंध में चुटका गांव निवासी नवरतन दुबे बताते हैं कि इसके बाद फिर 1985-86 में एक दल आया और उसने 4 से 500 फीट ड्रिलिंग की। इसके बाद मिट्टी निकालकर उसे लैब भेजा। उस समय हमसे कहा गया कि चूंकि हम बरगी बांध से विस्थापित हैं इसलिए सरकार यहां एक फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है। लेकिन हमें इस परमाणु बिजली घर की जानकारी 14 अक्टूबर, 2009 को तब हुई जब जबलपुर के स्थानीय अखबारों में इस आशय की खबर छपी कि चुटका में परमाणु बिजली घर बनेगा और इससे 54 गांव विस्थापित होंगे। तब इसके विरोध में आदिवासी ग्रामीणों ने पहली बार 20 अक्टूबर, 2009 को एक बैठक कर चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति का गठन किया। समिति ने 22 अक्टूबर, 2009 को मंडला जिले के तत्कालीन कलेक्टर एके खरे को एक ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया।

पिछले एक दशक से आदिवासियों ने लगातार संघर्ष कर चुटका गांव में प्रस्तावित परमाणु बिजली संयंत्र का निर्माण नहीं होने दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपना गांव नहीं छोडऩे वाले। ध्यान रहे कि इस परियोजना से 1.25 लाख लोग विस्थापित होंगे। इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर, 2009 में मंजूरी प्रदान की गई। इसमें बताया गया कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) द्वारा इस परमाणु बिजली घर का निर्माण किया जाएगा। जमीन, पानी और बिजली आदि के लिए मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह भी कहा गया कि 700 मेगावाट की दो यूनिट से 1400 मेगावाट बिजली बनाने के बाद जल्द ही इनका विस्तार कर 2800 मेगावाट बिजली बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना की प्रारंभिक लागत 16,500 करोड़ रुपए आंकी गई है।

चुटका, टाटीघाट, कुंडा और मानेगांव की लगभग 497 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। इसमें 288 हेक्टेयर जमीन निजी खातेदारों की और 209 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार के वन विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की है। जबकि संयंत्र को स्थापित करने के लिए कुल 6663.22 हेक्टेयर वन भूमि और वन क्षेत्र वाली 76699.56 हेक्टेयर सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। ध्यान रहे कि इन गांवों में 85 फीसदी गोंड जनजाति के आदिवासी रहते हैं।

चुटका परमाणु बिजली घर की प्रस्तावित जमीन पर खड़े कुंडापे दूर तक फैले बरगी बांध के जल संग्रहण क्षेत्र की ओर अंगुली दिखाते हुए कहते हैं कि हर किसी के लिए पानी जीवन होता है लेकिन हमारे लिए तो यह पानी पिछले 40 साल से मरणशैय्या बना हुआ है। पहले पानी के पास होने के कारण हटाए गए और अब पानी गांव के तीन ओर है, इसलिए हटाए जा रहे हैं। वह बताते हैं कि हमारा यह गांव नर्मदा नदी के किनारे ही बसा था। हमारे गांव के सामने से नदी का बहाव क्षेत्र था। 1975 में पहली बार जब हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि अब डूब जाएंगे तो हमारे मन में यह सवाल कौंधा कि अभी तो नर्मदा में बाढ़ भी नहीं आ रही है ऐेसे में हम कैसे डूब जाएंगे। तब हमारे पिताजी ने बताया कि यहां एक बड़ा बांध बनने वाला है और उसके डूब क्षेत्र में हमारा यह गांव भी आता है। कुंडा गांव के निवासी बाबूलाल बताते हैं कि तब हमें लालच दिया गया था कि हमें मुफ्त बिजली, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, घर और खेतों का मुआवजा मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर परिवार को 1300 रुपए मात्र दिए गए। वह अपने पहले विस्थापन को याद करते हुए कहते हैं कि 1980 में जब बरगी बांध बनना शुरू हुआ तो हम आदिवासियों को ढोर-गंवारों की तरह सरकार ने हांक दिया और हाथ पर रख दिए कुछ सौ के नौट। तब हम जैसे-तैसे इस ऊंचे पहाड़ी टीले पर आ बसे कि यहां तक तो पानी आएगा ही नहीं। हमें क्या मालूम था कि यहां जंगल में बसना भी हमारे लिए मुसीबत बनकर आएगा। वह बताते हैं कि अब हमारे गांव के तीनों ओर लबालब भरे इस बरगी बांध के पानी पर सरकारी लार पिछली 11 सालों से टपक रही है।

ग्राम सभा की इजाजत तक नहीं ली गई

सरकार ग्राम सभा की अहमियत को समझ नहीं रही है कि यह कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस संबंध में बरगी गांव के शारदा यादव ने बताया कि राज्य सरकार को यह समझने की जरूरत है कि वह ग्रामसभा की इजाजत के बिना संयंत्र लगाने की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकती। पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम (पेसा) और आदिवासी व अन्य वनवासी भूमि अधिकार अधिनियम, वनाधिकार कानून को आधार बनाकर ही सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा की नियमगिरी पहाडिय़ों से बाक्साइट के खनन पर रोक लगाई थी। ओडिशा सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए वेदांता समूह को बॉक्साइट उत्खनन की मंजूरी दे दी थी। इस परमाणु संयंत्र के परिपेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार को इस फैसले के मद्देनजर ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा उसे मुंह की खानी पड़ सकती है।

-  नवीन रघुवंशी

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